प्रतिफल से संबंधित नियम

‘प्रतिफल’ से संबंधित नियम (अनिवार्यताएं) निम्न हैं:

(1) वचनकर्ता की इच्छा पर एक प्रतिफल जिसमें एक फार्म या विरत रहना शामिल है, वह सिर्फ तब वैध होगा, जब इसे वचनकर्ता की इच्छा पर प्रस्तावित किया गया है। जब एक कार्य तृतीय पक्षकार के कहने पर किया गया है न कि वचनकर्ता की इच्छा पर, तब यह एक वैध प्रतिफल नहीं होगा। उदाहरण के लिए A, C की इच्छा पर B के घर को

आग से बचाता है। A, B से उसके घर को आग से बचाने के इस कार्य के लिए किसी भुगतान या प्रतिफल की माँग नहीं कर सकता।

(2) प्रतिफल वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति से प्रतिफल वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति से चल सकता है। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रतिफल को अनिवार्यतः वचनग्रहीता से आने की जरूरत नहीं होती, यह एक अजनबी द्वारा भी दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए A ने इस शर्त पर B को एक घर दान दिया कि B हर माह C को किराये की आय में से 200 रु. की एक रकम देगा, जब तक C जिंदा है। इस प्रकरण में C, B को कोई प्रतिफल नहीं दे रहा है। तब भी C,

B पर दावा कर सकता है यदि वह, उसे 200 रु. प्रति माह की रकम का भुगतान करने से मना करता है।

(3) प्रतिफल में कोई कार्य या त्याग शामिल है, जो भूतकालीन, वर्तमान या भावी हो सकता है प्रतिफल में कोई कार्य या त्याग शामिल हो सकता है जो पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है या भविष्य में क्रियान्वित किया जा सकता है। त्याग का कार्य अन्य पक्षकार

के वचन के साथ घटित हो सकता है।

(4) प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए न कि काल्पनिक या

आभासी प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए तथा इसका कानून की नजरों में कुछ मूल्य होना चाहिए। कोई भी कार्य जो मूर्त रूप से निष्पादित या जाँचा नहीं जा सकता, वह एक कानूनी तथा वैध प्रतिफल को संघटित नहीं कर सकता। अनिश्चित तथा भौतिक रूप से असंभव प्रतिफल वैध प्रतिफल नहीं होते हैं।

(5) प्रतिफल कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे वचनकर्ता

कानूनी तौर पर करने के लिए बाध्य नहीं है कोई भी कार्य जिसे वचनकर्ता कानूनी रूप से या अन्यथा करने के लिए बाध्य है, वह एक वैध प्रतिफल को संघटित नहीं कर सकता।

(6) प्रतिफल की पर्याप्तता का कोई मायना नहीं है: एक वैध अनुबंध के लिए, कुछ अपवादों को छोड़कर, कम से कम कुछ प्रतिफल होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि प्रतिफल पर्याप्त हो । प्रतिफल की पर्याप्तता का कोई मायना नहीं है। उदाहरण के लिए X उसके मकान को

Y को दान करने का वचन देता है। लेकिन बाद में x उसके मकान को Y को दान करने से मना कर देता है। Y. X के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता क्योंकि Y, X को कोई प्रतिफल नहीं दे रहा है।

बिन्दु को अन्य उदाहरण से और स्पष्ट किया जा सकता है। A,B को उसका मकान 50,000 रु. के लिए बेचने का वचन देता है जबकि मकान का बाजार मूल्य लगभग 50,00,000 रु. है। A का वचन वैध है। बशर्ते कि उसने B को स्वतंत्र सहमति प्रदान की है तथा वह अनुबंध करने

के लिए सक्षम है।

( 7 ) प्रतिफल को अवैध, अनैतिक तथा लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए: एक ठहराव के लिए प्रस्तावित प्रतिफल कानूनी होना चाहिए तथा लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यदि प्रतिफल गैर कानूनी, अनैतिक तथा लोक नीति के विरुद्ध है, तब ठहराव को कानून

द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता।

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