अनुबंधों का निष्पादन
जब अनुबन्ध के दोनों पक्षकार अनुबन्ध के अन्तर्गत निर्मित उनके अपने-अपने विधिक दायित्व पूरे कर देते हैं, तब इसे अनुबन्ध […]
जब अनुबन्ध के दोनों पक्षकार अनुबन्ध के अन्तर्गत निर्मित उनके अपने-अपने विधिक दायित्व पूरे कर देते हैं, तब इसे अनुबन्ध […]
गलती को किसी चीज के बारे में त्रुटिपूर्ण विश्वास के रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक अनुबंध गलती
अनुबंध के लिए एक जरूरी तथ्य के गलत विवरण का अर्थ मिथ्या व्यपदेशन होता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा
कपट का अर्थ निम्न होता है व इसमें शामिल होता है अन्य पक्षकार को धोखा देने तथा इसे प्रस्ताव पर
एक वैध अनुबंध के लिए दो अनिवार्यताओं अर्थात् प्रस्ताव एवं सहमति तथा पक्षकारों के बीच में संविदा करने की क्षमता के
निम्न व्यक्ति एक वैध अनुबंध करने के लिए अयोग्य माने जाते है – (1) विदेशी शत्रु: एक विदेशी एक व्यक्ति
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, यह है कि एक अनुबंध के पक्षकार स्वस्थ मस्तिष्क के होने चाहिए,
भारत में अवयस्कों द्वारा किए अनुबंधों के संबंध में निम्न सामान्य नियम हैं: (1) एक अवयस्क के साथ या उसके द्वारा
सक्षम पक्षकार भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार ‘सभी ठहराव अनुबंध होते हैं यदि वे अनुबंध करने के सक्षम
प्रतिफल के बिना, अनुबंध व्यर्थ होंगे। अतः प्रतिफल एक वैध अनुबंध की एक जरूरी विशेषता है। प्रतिफल के बिना संव्यवहार शर्तों